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सर्विस चार्ज जबरन वसूला, मुंबई के रेस्त्रां पर 50 हजार का जुर्माना, आपके साथ हो तो क्या करें?

भारत में, रेस्टोरेंट अपने आप सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यह ऑप्शनल है और एक टिप है, जरूरी नहीं. अगर कभी आपसे सर्विस चार्ज वसूला जाता है तो शिकायत करने के लिए, पहले रेस्टोरेंट से इसे हटाने के लिए कहें. अगर वे मना करते हैं, तो शिकायत करें.

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Mumbai Restaurant Fined after Mandatory Service Charge
सर्विस चार्ज मांगने पर सरकारी आदेश के तहत रोक लगाई गई है (PHOTO-X)
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मानस राज
31 दिसंबर 2025 (Published: 01:01 PM IST)
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अगर आप रेस्टोरेंट में खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. हमने कई बार देखा है कि होटल में खाना-वाना खाने के बाद बिल में सर्विस चार्ज जोड़ लिया जाता है. चूंकि आप खाना खाने गए हैं तो कई बार इसपर ध्यान नहीं देते. लेकिन सर्विस चार्ज वसूलना पूरी तरह से गलत है. हाल ही में इसे लेकर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने एक रेस्टोरेंट पर 50 हजार का जुर्माना ठोका है. रेस्टोरेंट लगातार अनिवार्य रूप से अपने ग्राहकों से ये चार्ज वसूल रहा था.

क्या है पूरा मामला?

CCPA ने 29 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था. इस आदेश में कहा गया कि मुंबई के चाइना गेट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किए जा रहे बोरा बोरा रेस्टोरेंट चेन में सर्विस चार्ज लिया जा रहा है. ये रेस्टोरेंट अनिवार्य रूप से बिल में 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज जोड़ रहा था. वो भी तब, जब गाइडलाइंस में साफ-साफ कहा गया था कि सर्विस चार्ज वॉलंटरी हैं और उन्हें अपने आप नहीं जोड़ा जा सकता. यह कार्रवाई नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के जरिए मुंबई के एक कंज्यूमर की शिकायत के बाद की गई।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बोरा बोरा रेस्टोरेंट ने बिल से सर्विस चार्ज हटाने से मना कर दिया और जब इस मुद्दे को उठाया गया तो उन्होंने बदतमीजी भी की. CCPA ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 मार्च, 2025 को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अपने फैसले में अथॉरिटी की गाइडलाइंस को साफ़ तौर पर सही ठहराया था और फैसला सुनाया था कि अनिवार्य सर्विस चार्ज गैर-कानूनी हैं. इस निर्देश के बावजूद, रेस्टोरेंट ने अपने बिलिंग सिस्टम के जरिए डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज लेना जारी रखा.

CCPA के डायरेक्टर जनरल (जांच) की जांच में पाया गया कि 28 मार्च से 30 अप्रैल, 2025 के बीच सभी बिलों में सर्विस चार्ज अपने आप जोड़ा गया था. पता चला कि यह चार्ज ऑप्शनल नहीं था, बल्कि सभी कस्टमर्स पर थोपा गया था. जांच में यह भी पाया गया कि रेस्टोरेंट ने कई नोटिस मिलने के बावजूद कंज्यूमर की शिकायत का समाधान नहीं किया, गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए सर्विस चार्ज पर GST लगाया, और उसका ईमेल एड्रेस काम नहीं कर रहा था, जिससे कंज्यूमर्स शिकायत निवारण सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रहे थे.

हालांकि रेस्टोरेंट ने दावा किया कि सर्विस चार्ज देना कस्टमर की मर्जी पर था और कहा कि कोर्ट के फैसले के बारे में पता चलने के बाद उसने यह प्रैक्टिस बंद कर दी थी, लेकिन CCPA ने कहा कि वह संबंधित समय के दौरान नियमों का पालन करने का कोई सबूत नहीं दे पाया. अथॉरिटी ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता को रिफंड रेगुलेटरी दखल के बाद ही दिया गया.

आपसे चार्ज ले रेस्टोरेंट तो क्या करें?

रेस्टोरेंट वाले कई बार बिल में ही सर्विस चार्ज जोड़ लेते हैं. और पेमेंट करने के बाद यदि आप उनसे सवा करते हैं तो हाथापाई का भी खतरा है. भारत में, रेस्टोरेंट अपने आप सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यह ऑप्शनल है और एक टिप है, जरूरी नहीं. अगर कभी आपसे सर्विस चार्ज वसूला जाता है तो शिकायत करने के लिए, पहले रेस्टोरेंट से इसे हटाने के लिए कहें. अगर वे मना करते हैं, तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) को 1915 पर, WhatsApp 8800001915 पर, NCH ऐप के जरिए. इसके अलावा ई-दाखिल पोर्टल पर उनकी रिपोर्ट करें, क्योंकि जबरदस्ती पेमेंट करवाना एक गलत ट्रेड प्रैक्टिस में गिना जाता है.

वीडियो: रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज मांगा तो होगी कार्रवाई, सरकार का बड़ा फैसला

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