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बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर दोस्त को अंडे मारे, पत्थर फेंके, फिर जिंदा जला दिया

पीड़ित अब्दुल रहमान खान को जरा अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसके दोस्त बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर उससे ऐसी बेहूदगी करेंगे कि उसकी जान पर बन आएगी. बीती 25 नवंबर को उसका 21वां जन्मदिन था. आरोपी दोस्त जन्मदिन मनाने के लिए रात में उसे घर के बाहर ले गए. इनके नाम अयाज मलिक, अशरफ मलिक, कासिम चौधरी, हुजैफा खान और शरीफ शेख बताए गए हैं.

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Mumbai
पीड़ित अब्दुल रहमान खान. (फोटो-इंडिया टुडे)
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मोहम्मद एजाज खान
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28 नवंबर 2025 (अपडेटेड: 28 नवंबर 2025, 10:59 PM IST)
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मुंबई के विनोबा भावे इलाके में जन्मदिन मनाने के नाम पर एक छात्र को उसी के दोस्तों ने जिंदा जला दिया. ये सब जश्न मनाने के नाम पर हुआ. आरोपियों ने पीड़ित के साथ जो सुलूक किया, उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि दोस्त ऐसे होते हैं. उन्होंने केक काटने के बाद लड़के के शरीर पर अंडे मार कर फोड़े, पत्थर फेंके और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. नतीजा, लड़का 35 पर्सेंट जल गया.

पीड़ित अब्दुल रहमान खान को जरा अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसके दोस्त बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर उससे ऐसी बेहूदगी करेंगे कि उसकी जान पर बन आएगी. बीती 25 नवंबर को उसका 21वां जन्मदिन था. आरोपी दोस्त जन्मदिन मनाने के लिए रात में उसे घर के बाहर ले गए. इनके नाम अयाज मलिक, अशरफ मलिक, कासिम चौधरी, हुजैफा खान और शरीफ शेख बताए गए हैं.

इंडिया टुडे से जुड़े एजाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी अब्दुल के बर्थडे केक लाए थे, लेकिन उसे काटने से पहले ही उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी. उसके सिर और शरीर के बाकी हिस्सों पर अंडे मारे. पीड़ित के परिवार का आरोप है कि लड़कों ने अब्दुल पर पत्थर भी मारे. इसके बाद उन्होंने एक ज्वलनशील पदार्थ अब्दुल पर डाल दिया जिसमें आग लग गई. भद्दा बर्थडे सेलिब्रेशन पल भर में अग्निकांड बनता दिखा. हालांकि अब्दुल की फुर्ती ने उसे बचा लिया. उसने किसी तरह जलते हुए कपड़ों को निकाला. हालांकि तब तक पीड़ित 35% तक जल चुका था.

यह सारी घटना सोसायटी में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. घायल अब्दुल को फौरन पास के सिटी हॉस्पिटल पहुंचाया गया. उसका इलाज चल रहा है. पीड़ित के घर वालों ने विनोबा भावे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. पांचों आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 3(5) और 110 के तरह केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. 

पुलिस ने सभी आरोपियों को बुधवार, 26 नवंबर को कोर्ट में पेश किया. जहां से उन्हें 29 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मामले से जुड़े पुलिस अधिकारी पोपट अव्हाड़ ने बताया,

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हालांकि घटना में पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर पुलिस पूरी तरह आश्वस्त नहीं है. उसने कहा है कि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल ही था या कोई और केमिकल.

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