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'वो ठीक है, खूब घूम रहा', आसाराम की बेल के खिलाफ रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में और क्या कहा?

नाबालिग रेप पीड़िता के वकील अल्जो जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की जमानत को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि वो देश भर में घूम रहा है. उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है. इसलिए उसकी जमानत रद्द कर देनी चाहिए.

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Asaram, Supreme Court
आसाराम की जमानत रद्द कराने के लिए नाबालिग रेप पीड़िता पहुंची सुप्रीम कोर्ट. (फोटो- इंडिया टुडे)
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प्रगति पांडे
1 दिसंबर 2025 (Updated: 1 दिसंबर 2025, 08:15 PM IST)
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रेपिस्ट आसाराम को मिली जमानत के खिलाफ पीड़ित नाबालिग लड़की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. उसने कोर्ट से आसाराम की जमानत रद्द करने की अपील की है. लड़की ने दावा किया है कि आसाराम की तबीयत बिल्कुल सही है और वो देशभर में यात्राएं भी कर रहा है. आसाराम 16 साल की नाबालिग लड़की के रेप का दोषी है. लेकिन इन दिनों जेल में नहीं है. उसके वकील ने गुजरात हाई कोर्ट को बताया था कि वो हार्ट की बीमारी से पीड़ित है. स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उसे राजस्थान हाई कोर्ट ने 6 महीने की जमानत दी थी. बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने भी आसाराम की जमानत को मंजूरी दे दी थी.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग रेप पीड़िता के वकील अल्जो जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की जमानत को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि वो देश भर में घूम रहा है. उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है. इसलिए उसकी जमानत रद्द कर देनी चाहिए.

एल्जो जोसफ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगस्त में हाई कोर्ट ने एक 'मेडिकल बोर्ड' बनाया था. इस बोर्ड के डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट सबमिट की. इसमें बताया गया कि आसाराम की सेहत स्थिर है. उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है. वकील ने अदालत में कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से यह साफ हो जाता है कि बलात्कारी आसाराम को कोई गंभीर बीमारी नहीं हैं. लिहाजा उसकी जमानत रद्द कर देनी चाहिए.

जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गंभीर स्वास्थ्य कारणों की वजह से जमानत पाने वाला आसाराम अहमदाबाद, जोधपुर, इंदौर और ऋषिकेश से लेकर महाराष्ट्र तक भी कई यात्राएं कर चुका है. पीड़िता के वकील ने दावा किया कि उसने कभी भी किसी अस्पताल में लंबे समय तक अपना इलाज नहीं करवाया है.

वहीं आसाराम के वकील देवदत्त कामत ने राजस्थान हाई कोर्ट को बताया था कि वह लंबे समय से बीमार है. वकील ने तर्क दिया कि 86 साल के आसाराम को हार्ट से जुड़ी बीमारी है. उसे अपना इलाज कराने का पूरा अधिकार है. आसाराम के वकील ने कहा कि उसका इलाज जेल में कराना मुमकिन नहीं है. इसलिए उसके बेहतर इलाज के लिए जमानत दे देनी चाहिए.

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राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिलने के एक हफ्ते बाद ही 6 नवंबर को गुजरात हाई कोर्ट ने भी आसाराम को जमानत दे दी थी.

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