महिला को कैब ड्राइवर सुनसान जगह ले गया, 'मारपीट कर पर्स छीना', चीख ने रेप होने से बचा लिया
शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि महिला ने रैपिडो के ऐप से बाइक बुक की थी. लेकिन कंपनी ने इस बात से इनकार किया है कि आरोपी उनके ड्राइवर टीम का हिस्सा था.

महाराष्ट्र के कल्याण इलाके में एक बाइक टैक्सी राइडर ने कथित तौर पर महिला यात्री से न सिर्फ ‘मारपीट की बल्कि उसके पर्स से एक हजार रुपये भी छीन लिए’. यह भी आरोप है कि ड्राइवर ने महिला का ‘रेप करने की भी कोशिश’ की. लेकिन उसके चिल्लाने पर आसपास के लोग जुट गए और उन्होंने बाइक राइडर को पकड़ लिया. पुलिस को सौंपने से पहले उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की. शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि महिला ने रैपिडो के ऐप से बाइक बुक की थी. लेकिन कंपनी ने इस बात से इनकार किया है कि आरोपी उनके ड्राइवर टीम का हिस्सा था.
कल्याण के महात्मा फुले थाने के सीनियर इंस्पेक्टर बलिराम सिंह परदेशी ने बताया कि घटना शनिवार, 13 दिसंबर की है. कल्याण के चिकनघर इलाके की रहने वाली महिला ने कल्याण रेलवे स्टेशन के पास स्थित जिम जाने के लिए राइड बुक की थी. बाइक राइडर सिद्धेश परदेशी ने महिला को उसके घर से रिसीव किया. लेकिन कथित तौर पर जिम की तरफ न जाकर दूसरे रास्ते से गाड़ी ले जाने लगा. मामले में दर्ज शिकायत के मुताबिक गाड़ी जब सुनसान इलाके से जाने लगी तो महिला को शक हुआ. उसने आपत्ति जताई तो सिद्धेश ने गाड़ी रोक दी. आरोप है कि इसके बाद उसने 'पीड़िता का हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी करने लगा'.
महिला का कहना है कि सिद्धेश ने महिला का पर्स भी छीन लिया, जिसमें एक हजार रुपये थे. इंडिया टुडे से जुड़े मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने आरोप लगाया कि सिद्धेश ने उसके साथ रेप की भी कोशिश की. लेकिन तब तक महिला की चीख सुनकर वहां आसपास के लोग जुट गए. मामला समझने के बाद लोगों ने आरोपी लड़के को पकड़ लिया और पुलिस को सौंपने से पहले उसे बुरी तरह पीटा.
महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद 19 साल के आरोपी सिद्धेश परदेशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. 18 दिसंबर तक वह पुलिस की रिमांड में रहेगा. इस बीच पुलिस न सिर्फ इस मामले की सच्चाई की जांच करेगी बल्कि सिद्धेश की भी कुंडली भी खंगाली जाएगी कि पहले वह किसी अपराध में शामिल रहा है या नहीं?
RTO ने भेजा चालानइधर मामले में आरटीओ यानी यातायात विभाग ने भी एंट्री ली है. कल्याण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के एक अधिकारी ने बताया कि बाइक टैक्सी के रूप में पेट्रोल वाली गाड़ी चलाने पर ड्राइवर के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान भेजा गया है. कल्याण में महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम-2025 लागू है, जिसके तहत बाइक टैक्सी के लिए इलेक्ट्रिक बाइक अनिवार्य है, लेकिन आरोपी राइडर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी चला रहा था. उन्होंने कहा,
रैपिडो की सफाईहमने स्थानीय पुलिस को भी पत्र लिखकर कहा है कि नई बाइक टैक्सी नियमावली के तहत परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर बाइक टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए.
वहीं मामले में ‘रैपिडो’ का नाम सामने आने के बाद कंपनी ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है. कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा,
ये साफ करना बेहद जरूरी है कि आरोपी व्यक्ति न तो Rapido का कैप्टन है और न ही कभी रहा है. शुरुआती रिपोर्टों में गलती से उसका नाम हमारे ब्रांड से जोड़ दिया गया. इस व्यक्ति ने Rapido से जुड़ने के लिए आवेदन किया था, लेकिन वह हमारी कड़ी सत्यापन प्रक्रिया में पास नहीं हुआ इसलिए उसे शुरुआत में ही खारिज कर दिया गया था.
रैपिडो ने दावा किया कि अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है कि शिकायतकर्ता महिला ने शनिवार, 13 दिसंबर 2025 को किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर बाइक टैक्सी बुक की थी.
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