'मां के धर्म से पहचाना जाएगा बच्चा', महाराष्ट्र सरकार के धर्मांतरण विरोधी बिल में और क्या है?
बिल में भी यह भी बताया गया कि अगर कोई अपना धर्म बदलना चाहता है, तो उसे जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले सूचना देनी होगी. साथ ही धर्म बदलने के बाद उसका घोषणापत्र भी जमा करना होगा.
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महाराष्ट्र के विधानसभा में 'अवैध धर्मांतरण बिल' पेश किया गया. (फोटो- आज तक)
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