CJI गवई अब महाराष्ट्र के परमानेंट गेस्ट होंगे, फडणवीस सरकार ने सर्कुलर जारी किया है
Maharashtra Government ने एक सर्कुलर जारी कर Chief Justice of India की यात्रा के दौरान Chief Secretary, पुलिस महानिदेशक (DGP) या फिर उनके प्रतिनिधि की मौजूदगी को अनिवार्य बना दिया है.

सीजेआई बीआर गवई (CJI B R Gawai) शपथ ग्रहण के बाद महाराष्ट्र गए थे. यहां उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया था. लेकिन राज्य के वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम से नदारद रहे. CJI ने इस पर नाराजगी जताई थी. इस घटना के दो दिन बाद 20 मई को राज्य सरकार ने उनको ‘परमानेंट गेस्ट’ का दर्जा दिया है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार ने इसके लिए एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें अधिकारियों के लिए प्रोटोकॉल की गाइडलाइन बताई गई है. साथ ही अधिकारियों को इन गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
सर्कुलर के मुताबिक, चीफ सेक्रेट्री, पुलिस महानिदेशक (DGP) या फिर उनके प्रतिनिधि को CJI की मुंबई यात्रा के दौरान मौजूद रहना अनिवार्य होगा. महाराष्ट्र सरकार के सर्कुलर में बताया गया,
CJI को परमानेंट गेस्ट का दर्जा मिलेगा. और मुंबई और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में CJI के दौरे के दौरान संबंधित विभागों के सीनियर IAS/IPS अधिकारियों को मौजूद रहना होगा.
CJI बीआर गवई 14 मई को पदभार संभालने के बाद महाराष्ट्र गए थे. उनकी यात्रा के दौरान राज्य के सीनियर अधिकारी नदारद रहे. इस पर उन्होंने निराशा जताई. महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा,
हम कहते हैं कि लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं- न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका. और ये तीनों बराबर हैं. संविधान के प्रत्येक अंग को दूसरे अंगों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए. महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति पहली बार भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर राज्य में आ रहा है. अगर महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेट्री, राज्य के पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस कमिश्नर को आने की जरूरत नहीं महसूस हुई तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए.
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इस घटना के बाद चीफ जस्टिस गवई जब डॉ. बीआर आंबेडकर को श्रद्धांजलि देने ‘चैत्यभूमि’ गए. वहां राज्य के चीफ सेक्रट्री सुजाता सौनिक, डीजीपी रश्मि शुक्ला और मुंबई पुलिस कमिश्नर पी देवेन भारती मौजूद रहे. मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित ‘चैत्यभूमि’ बाबासाहेब आंबेडकर का स्मारक स्थल है.
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