'नाबालिग को देख सीटी बजाना, हाथ खींचना यौन हमला नहीं', क्या है हाईकोर्ट ने ये भी बताया
Madras High Court ने POCSO एक्ट के एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि सीटी बजाना और नाबालिग लड़की का हाथ खींचना यौन हमला नहीं माना जा सकता है.
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मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग का हाथ खींचना और सीटी बजाना यौन हमला नहीं. (फोटो- आज तक)
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