'बिना ठोस वजह बार-बार मायके जाना क्रूरता... ' HC ने पति की तलाक की अर्जी मंजूर की
‘पति पर मां-बाप से अलग रहने का दबाव बनाना और बिना ठोस कारण के बार-बार मायके चले जाना भी क्रूरता की श्रेणी में आता है.’ ये कहना है मद्रास हाईकोर्ट का. हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है. जानिए पूरा मामला.
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(File Photo- High Court)
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वीडियो: हाईकोर्ट का मुस्लिम महिलाओं पर बड़ा फैसला, तलाक के लिए अब क्या करना होगा?

