'सरकार अपने राजनीतिक एजेंडे...', मद्रास हाई कोर्ट ने दरगाह के पास दीया जलाने का फैसला बरकरार रखा
Thirupparankundram Deepam Row: इससे पहले 1 दिसंबर को हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने मदुरै के अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के मैनेजमेंट से तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ियों के ऊपर दीपाथून (प्राचीन पत्थर के दीपक स्तंभ) पर कार्तिकई दीपम जलाने के लिए कहा था. हालांकि इस आदेश का पालन नहीं किया गया था. इसके बाद सिंगल जज ने याचिकाकर्ता भक्तों को पहाड़ी पर जाकर खुद दीपक जलाने का निर्देश दिया था.
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हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है. (Photo: ITG/File)
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वीडियो: क्या भारत में बैन हो जाएगा सोशल मीडिया, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है?

