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'सरकार अपने राजनीतिक एजेंडे...', मद्रास हाई कोर्ट ने दरगाह के पास दीया जलाने का फैसला बरकरार रखा

Thirupparankundram Deepam Row: इससे पहले 1 दिसंबर को हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने मदुरै के अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के मैनेजमेंट से तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ियों के ऊपर दीपाथून (प्राचीन पत्थर के दीपक स्तंभ) पर कार्तिकई दीपम जलाने के लिए कहा था. हालांकि इस आदेश का पालन नहीं किया गया था. इसके बाद सिंगल जज ने याचिकाकर्ता भक्तों को पहाड़ी पर जाकर खुद दीपक जलाने का निर्देश दिया था.

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6 जनवरी 2026 (पब्लिश्ड: 03:10 PM IST)
Madras High Court upholds decision to allow lighting of lamps at thiruparankundram hills
हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है. (Photo: ITG/File)

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वीडियो: क्या भारत में बैन हो जाएगा सोशल मीडिया, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है?

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