हाई कोर्ट ने हत्या करने वाले की उम्रकैद की सजा रोक दी और कहा- '10 पौधे लगाओ और उनकी फोटो भेजो'
Madhya Pradesh High Court ने कहा कि इन पौधों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी हत्या के दोषी की होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि पौधों की फोटो रिहाई के दिन से 30 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट में जमा करनी होंगी.
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मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई. (फाइल फोटो: India Today)
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