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हजारों के चालान का पैसा कम कराने का बढ़िया मौका, लोक अदालत लग रही है, पहुंच जाइए

2025 की पहली National Lok Adalat लग रही है. अगर आपका ट्रैफिक चालान कटा है तो आप इस अदालत में जाकर उसे माफ या कम करा सकते हैं. लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के अलावा अन्य विवादों का निपटारा भी किया जा सकता है. कहां-कहां लगेगी? सब जानिए.

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National Lok Adalat
8 मार्च को नेशनल लोक अदालत में होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा. (India Today)
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मौ. जिशान
7 मार्च 2025 (Updated: 7 मार्च 2025, 10:40 PM IST) कॉमेंट्स
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National Lok Adalat: 8 मार्च 2025 को देशभर में नेशनल लोक अदालत लगेगी. अगर आप मोटे ट्रैफिक चालान से परेशान हैं, तो इस अदालत से राहत मिल सकती है. लोक अदालत में जाकर चालान रद्द (माफ) या कम करवाने का मौका मिलता है. हर साल कई मौकों पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है. 8 मार्च को लगने वाली लोक अदालत इस साल की पहली लोक अदालत है. इसमें आम ट्रैफिक चालान से लेकर कोर्ट में पेंडिंग चालान तक का निपटारा कराया जा सकता है.

लोक अदालत का आयोजन जिला अदालत और तहसील स्तर पर किया जाता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में लोक अदालत लगेगी.

दिल्ली की बात करें तो कमर्शियल समेत हर तरह की गाड़ियों के ट्रैफिक चालान और नोटिस का निपटारा किया जाएगा. इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर 30 नवंबर 2024 तक जो चालान पेंडिंग हैं, केवल उनका ही निपटारा लोक अदालत में होगा.

8 मार्च को राजधानी में करीब 180 लोक अदालत की बेंच मामले की सुनवाई करेंगी. इनमें से हर एक बेंच में ज्यादा से ज्यादा 1 हजार ट्रैफिक चालान का ही निपटारा किया जाएगा. अनुमान है कि इस एक दिन में 1.80 लाख ट्रैफिक चालान सेटल हो सकते हैं.

प्राइवेट गाड़ी वाले 5 नोटिस और 2 चालान तक का निपटारा करा सकते हैं. कमर्शियल गाड़ियों के मामले में 2 नोटिस या चालान का मामला देखा जाएगा. जिस जगह पर आपका चालान कटा है, वहां की लोक अदालत में ही चालान का निपटारा होगा. जैसे अगर दिल्ली में चालान कटा है, तो चालान भुगतान के लिए दिल्ली की लोक अदालत में ही आना होगा.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि लोक अदालत में आने से पहले नोटिस और चालान का प्रिंटआउट जरूर लेकर आएं. इस लिंक पर क्लिक करके आप लोक अदालत का नोटिस निकाल सकते हैं.

लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के अलावा इन मामलों पर भी सुनवाई होती है.

  • बैंक वसूली मामले
  • उपभोक्ता विवाद
  • पारिवारिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर)
  • भूमि अधिग्रहण मामले
  • बिजली और पानी बिल विवाद (चोरी के मामलों को छोड़कर)
  • श्रम विवाद
  • आपराधिक समझौता योग्य अपराध
  • राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित)
  • अन्य सिविल मामले

अगर आप इस लोक अदालत में चालान कम या रद्द करवाने से चूक गए तो फिर मई तक का इंतज़ार करना होगा. 8 मार्च के बाद 10 मई को अगली नेशनल लोक अदालत लगेगी. लोक अदालत के लिए आगे की तारीखें 13 सितंबर और 13 दिसंबर हैं.

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