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गैंगरेप के आरोपियों को जमानत मिली तो रोड शो निकालने लगे, फिर जो हुआ...

जेल से शुरू हुआ आरोपियों का काफिला करीब 25 किलोमीटर दूर तक निकाला गया.

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Gangrape Accused Hold Roadshow After Bail
गैंगरेप के आरोपियों का निकाला गया रोड शो. (तस्वीर : इंडिया टुडे)
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सगाय राज
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23 मई 2025 (Updated: 23 मई 2025, 04:19 AM IST) कॉमेंट्स
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कर्नाटक के हैवेरी जिले से गैंगरेप के आरोपियों के रोड शो का वीडियो सामने आया है. जनवरी 2024 में एक लड़की से गैंगरेप के आरोप में सात लोगों को जमानत पर रिहा किया गया था. लेकिन जमानत मिलने के बाद उनके स्वागत में रोड शो हुआ, जूलुस निकाले गए. उनके काफिले का वीडियो भी सामने आया है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल है. लेकिन ये जुलूस उन पर भारी पड़ गया. सात में से चार आरोपियों को वापस जेल जाना पड़ा.

इंडिया टुडे से जुड़े समाय राय की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों का ये काफिला हवेरी जेल से करीब 25 किलोमीटर दूर आरोपियों के होमटाउन अक्की अलूर तक निकाला गया. न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, जुलूस में 10 कार और 30 बाइक शामिल रहीं. साथ ही आरोपियों ने विक्ट्री सिंबल दिखाकर तस्वीरें खिचाईं और सपोटर्स द्वारा आरोपियों के नाम के नारे लगाये गए. देखिए वीडियो-

वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए हावेरी पुलिस अधीक्षक अंशु कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 

आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से जुलूस निकालने और रैश ड्राइविंग के आरोप में FIR दर्ज की गई है. जमानत याचिका रद्द करने के लिए कोर्ट में आदेवन दिया गया है. सात में चार आरोपियों को पकड़ा जा चुका है. 

क्या था मामला?

जनवरी 2024 में 26 साल की पीड़िता ने सात लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था. पीड़िता ने बताया कि वो 7 जनवरी 2024 को अपने साथी के साथ होटल में थी, इस दौरान उन पर हमला हुआ. पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को बताया कि आरोपियों ने उसे होटल से ले जाकर प्रताड़ित किया और बाद में एक लॉज के पास छोड़ दिया.

लॉज के कर्मचारियों ने 10 जनवरी को इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने शुुरुआती जांच में कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें से 12 लोगों को दस महीने पहले जमानत पर रिहा कर दिया गया था. शिकायत मिलने पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं 189(2), 191(2), 281, 351(2), 351(3) और 190 BNS-2023 के तहत मामला दर्ज किया.

हैवेरी सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की. इस दौरान पीड़िता कोर्ट में आरोपियों को ठीक से पहचानने में नाकाम रही, जिसके बाद मंगलवार 20 मई को कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को जमानत दे दी. इनमें - आफताब चंदनकट्टी, मदार साब मंडक्की, समीउल्ला लालनावर, मोहम्मद सादिक अगसिमनी, शोएब मुल्ला, तौसीफ चोटी और रियाज साविकेरी शामिल है. पुलिस ने बताया है कि आरोपियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के अन्य मामले भी दर्ज हैं.  कुछ आरोपी आदतन अपराधी भी हैं. . 

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