साहिल धनशेरा को जिस नाबालिग ने स्कॉर्पियो से टक्कर मारी, उसने जुवेनाइल बोर्ड से क्या कहा?
Juvenile Justice Board ने 10 फरवरी को नाबालिग को बोर्ड परीक्षा देने के लिए अंतरिम जमानत दे दी और 9 मार्च को परीक्षा खत्म होने पर सरेंडर करने का निर्देश दिया. यह राहत किशोर के वकील की याचिका पर दी गई थी. वकील ने तर्क दिया था कि ऑब्जर्वेशन होम में नाबालिग को पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही थी.
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नाबालिग स्कॉर्पियो ड्राइवर ने साहिल(फोटो में) को टक्कर मार दी थी. (इंडिया टुडे)
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