झारखंड HC ने 'टू फिंगर टेस्ट' पर रोक लगाई, डॉक्टरों-अस्पतालों को चेताया
झारखंड हाई कोर्ट ने रेप मामलों में इस्तेमाल होने वाले टू-फिंगर टेस्ट पर सख्ती से रोक लगाने और सभी अस्पतालों को इस संबंध में सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह तरीका अवैज्ञानिक है और इसे करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.
Advertisement

रेप की जांच के लिए टू फिंगर टेस्ट पर रोक. (फोटो- India today)
Story Summary
वीडियो: खान सर को पटना कोर्ट से राहत, Roshan Anand के समर्थकों ने क्या कहा?

