इनकम टैक्स ने लगाया 17 लाख जुर्माना लेकिन कोर्ट ने कर दिया माफ, क्यों मिली ये राहत?
एक व्यक्ति के बैंक खाते में मिले 55.62 लाख रुपये का हिसाब नहीं मिल पाया था. इनकम टैक्स विभाग ने 17.18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. मुंबई की इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने जुर्माना रद्द कर दिया. जानिए पूरा मामला.
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टैक्स अफसर के जुर्माने को ट्रिब्यूनल ने रद्द कर दिया. (फोटो- India today)
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