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इस साल रिटायर हो रहे अग्निवीर कहां 'एडजस्ट' होंगे? सरकार ने ये रास्ता निकाला

अग्निवीर जवानों के पहले बैच के 46 हजार जवान अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायर होने वाले हैं. इनमें Air Force, Army और Navy तीनों के जवान शामिल हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय इनको CAPF की नौकरी में 'एडजस्ट' करने की तैयारी में है.

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Agniveer jawan home ministery capf agnipath scheme
अग्निवीर जवानों का पहला बैच साल 2026 के अंत तक रिटायर होगा. (सांकेतिक तस्वीर- इंडिया टुडे)
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आनंद कुमार
30 जनवरी 2026 (अपडेटेड: 30 जनवरी 2026, 09:06 PM IST)
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साल 2022 में अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती हुई थी. इनकी नौकरी की मियाद 4 साल थी. साल 2026 के अंत तक अग्निवीरों का पहला बैच रिटायर होगा. खबर है गृह मंत्रालय इनको कथित तौर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में ‘एडजस्ट’ करने की तैयारी में है. इसके लिए मंत्रालय ने (CAPF) के सीनियर अधिकारियों को कोई रास्ता निकालने के लिए कहा है.

दी टेलिग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए अग्निवीरों को ग्रेच्युटी और पेंशन नहीं मिलेंगे. इनमें से 75 प्रतिशत को चार साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा. वहीं बाकी लोगों को योग्यता और जरूरत के हिसाब से नियमित कैडर में रखा जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक CAPF से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 

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अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने CAPF के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरी प्रक्रिया समझने और यह पता करने को कहा है कि उन्हें अर्धसैनिक बलों में कहां शामिल किया जा सकता है, ताकि उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग किया जा सके. अधिकारी ने आगे कहा कि गृह मंत्रालय जल्दी ही इसके संबंध में नीतिगत फैसला लेगा.

अग्निवीर जवानों के पहले बैच के 46 हजार जवान अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायर होने वाले हैं. इनमें एयर फोर्स, आर्मी और नेवी तीनों के जवान शामिल हैं. जनवरी की शुरुआत में CAPF के महानिदेशक प्रवीर रंजन ने भी कहा था,

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उन्होंने कहा कि नौसेना से आने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में बंदरगाह सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. पिछले महीने गृह मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके CAPF में अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत कोटा रिजर्व कर दिया था. ये पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित 10 फीसदी कोटा से अलग होगा.

अग्निपथ योजना के खिलाफ देशभर में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने अग्निवीरों के लिए रक्षा और गृह मंत्रालय की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी. वहीं मौजूदा CAPF भर्ती नियमों के तहत ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए 7.5 प्रतिशत का कोटा निर्धारित है. इसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत का कोटा भी निर्धारित है.

वीडियो: झुंझुनूं के छात्रों से बातचीत, अग्निवीर योजना और सोशल मीडिया के बारे में क्या कहा?

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