मौत के 17 साल बाद टीचर की नौकरी 'छिन' गई, अब हाईकोर्ट ने वापस दे दी
गुजरात हाईकोर्ट ने 1988 में नियुक्त एक शिक्षक की नौकरी 33 साल बाद रद्द करने के सरकारी फैसले को गलत ठहराते हुए उसे बहाल कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की मौत के सालों बाद और पेंशन देने के बाद नियुक्ति पर सवाल नहीं उठाए जा सकते.
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हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है (PHOTO-ITG)
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वीडियो: दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को लेकर क्या कहा?

