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GST: हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ सेविंग दवाओं और किन-किन आइटम पर टैक्स हुआ जीरो?

नई दिल्ली में GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की चेयरमैनशिप में हुई ये मीटिंग टैक्स (GST slab rates) सिस्टम में गेम-चेंजिंग सुधार लेकर आई.

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gst council 56th meeting health life insurance premium zero tax new slab rates
हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से GST टैक्स हटा दिया गया है. (सांकेतिक तस्वीर-इंडिया टुडे)
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सचेंद्र प्रताप सिंह
3 सितंबर 2025 (Published: 11:38 PM IST)
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GST काउंसिल की मीटिंग में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया. व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को GST फ्री कर दिया गया है. अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता था. जो कि अब जीरो हो गया है. इंश्योरेंस पर GST हटने से बीमा सस्ता हो जाएगा. इससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की चेयरमैनशिप में हुई ये मीटिंग टैक्स (GST slab rates) सिस्टम में गेम-चेंजिंग सुधार लेकर आई. मीटिंग में पुराने चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को हटाकर दो स्लैब (5% और 18%) का सिस्टम लाने का फैसला हुआ है. ‘सिन गुड्स’ (जैसे तंबाकू और पान मसाला) के लिए 40% का स्पेशल स्लैब रखा गया है.

इसके अलावा 33 लाइफ सेविंग दवाओं पर GST 12% से घटाकर जीरो कर दिया गया है. साथ ही फ्लोटर पॉलिसियों और सीनियर सिटिजन के इंश्योरेंस को भी GST से छूट दी गई है.

जीएसटी स्लैब: कौन सी वस्तुएं सस्ती होंगी?

- अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर दूध, पनीर और रोटी-चपाती-पराठा जैसी सभी भारतीय ब्रेड पर 5 प्रतिशत GST लगेगा.
- नमकीन, भुजिया, सॉस, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, घी मक्खन, चॉकलेट आदि पर अब 5% GST लगेगा.
- एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच से बड़े टेलीविजन, सभी टीवीएस पर अब 18 प्रतिशत GST लगेगा. डिशवाशिंग मशीन, छोटी कारें, 300 सीसी से कम की मोटर साइकिलों पर GST दर 28% से घटाकर 12% कर दी गई है.
- मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि, बागवानी मशीनें, खेती, कटाई और थ्रेसिंग आदि को 12% स्लैब से 5% पर लाया गया है.

- सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.
- लाइफ सेविंग दवाओं पर GST की दर 12% से घटाकर शून्य कर दी गई है, जबकि कैंसर और गंभीर पुरानी बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3 जीवन रक्षक दवाओं पर GST नहीं लगेगा.
- चश्मों पर 5% GST लगेगा.
- बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर GST 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा.
- सभी ऑटो पार्ट्स पर 18 प्रतिशत GST लगाया जाएगा.

वीडियो: खर्चा-पानी: GST कटौती का फैसला मोदी सरकार ने क्यों लिया?

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