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'गंभीर' हुई दिल्ली की हवा, GRAP-3 लागू, जानिए किन-किन चीजों पर बैन रहेगा

GRAP 3 in Delhi-NCR: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली-NCR का AQI 425 तक पहुंच गया, जो कि सोमवार को 362 था. इसके बाद GRAP 3 लागू करने के आदेश दिए गए. जानिए आखिर इसमें किन-किन चीजों पर बैन रहता है.

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GRAP 4 implemented in Delhi NCR as AQI worsen know what will be banned
दिल्ली में बढ़ते AQI को देखते हुए GRAP-3 लागू किया गया. (Photo: ITG/File)
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सचिन कुमार पांडे
11 नवंबर 2025 (Published: 02:06 PM IST)
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राजधानी दिल्ली के साथ पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, NCR में हवा की क्वालिटी 'गंभीर' स्थिति पर पहुंच गई है. इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज 3 लागू करने का फैसला किया है.

CAQM ने मंगलवार, 11 नवंबर को सुबह एक बयान में बताया कि दिल्ली का AQI 10 नवंबर को 362 दर्ज किया गया था. 11 नवंबर की सुबह 9 बजे शांत हवा, स्थिर वातावरण और खराब मौसम के चलते यह तेजी से बढ़ा है और 425 तक पहुंच गया. CAQM ने इसे 'गंभीर' स्थिति मानते हुए GRAP का स्टेज 3 लागू करने का आदेश दिया है. 

क्या होता है GRAP-3?

GRAP स्टेज 3 के तहत कंस्ट्रक्शन वर्क से लेकर गाड़ियों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं. स्कूलों में भी छोटे बच्चों की क्लास ऑनलाइन लगाने की हिदायत दी जाती है. आइए जानते हैं कि GRAP-3 के तहत क्या-क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं.

  • ऐसे निर्माण कार्यों (Construction Work) पर प्रतिबंध, जिनसे धूल होती है.
  • धूल फैलाने वाले तोड़-फोड़ के सभी कामों पर प्रतिबंध.
  • सीवर, पानी की लाइन, नाली और बिजली का तार बिछाने के लिए की जाने वाली मिट्टी की खुदाई पर भी रोक रहती है.
  • वेल्डिंग और गैस-कटिंग के कामों पर भी प्रतिबंध होता है.
  • रोड बनाने और उसकी मरम्मत से जुड़े कामों पर रोक होती है.
  • जिन सामानों से धूल होती है, उनके ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग/अनलोडिंग पर रोक रहती है.
  • BS III या उससे कम पेट्रोल और BS IV या उससे कम डीजल वाली गाड़ियों पर रोक रहती है. यह दिल्ली के साथ-साथ NCR में शामिल हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद और यूपी के गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में भी लागू होता है.
  • NCR में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए क्लास ऑनलाइन मोड पर स्विच करने की हिदायत दी जाती है. यह निर्णय संबंधित राज्य सरकारों को लेना होता है.
  • ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले बसों/ट्रैवलर्स और इलेक्ट्रिक वाहन/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा अन्य इंटर स्टेट बसों की दिल्ली में एंट्री की अनुमति नहीं रहती है.
  • इसके अलावा पूरे NCR में स्टोन क्रशर का ऑपरेशन बंद रहता है.
  • पूरे NCR में खुदाई और उससे जुड़ी गतिविधियां भी बंद रहती हैं.
GRAP-4 कब लगता है?

अगर हवा की क्वालिटी और खराब होती है और AQI 450 के पार पहुंच जाता है तो पूरे दिल्ली-NCR में इसके आगे का स्टेज यानी GRAP-4 लागू किया जाता है. इसमें GRAP-3 के तहत बताए गए सभी प्रतिबंध तो लागू ही रहते हैं. साथ ही कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं. जैसे-

  • सभी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक होती है. इसमें हाइवे, मेट्रो और पाइपलाइन जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट भी शामिल होते हैं.
  • दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया जाता है. केवल जरूरी सामान लेकर जाने वाले EV/CNG/BS-VI डीजल वाले ट्रकों को छूट दी जाती है.
  • BS-IV और उससे कम डीजल वाले भारी वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध होता है.
  • स्कूलों में सभी कक्षाएं ऑनलाइन मोड में लगाना अनिवार्य होता है, केवल कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर.
  • सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को Work From Home देना अनिवार्य होता है.
  • Odd-Even जैसी स्कीम भी लागू की जा सकती है, जिसमें केवल सीमित वाहनों को ही सड़कों पर चलने की अनुमति दी जाती है.

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क्या होता है GRAP?

GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) दिल्ली-NCR में वायु प्रदुषण से निपटने के लिए बनाया गया इमरजेंसी एक्शन प्लान है. इसमें कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं कि यदि हवा की क्वालिटी खराब होती है तो उसे ठीक करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएंगे. CAQM इसे लागू करने और इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जिम्मेदार होता है. GRAP के तहत हवा को खराब करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है. GRAP के चार स्टेज बनाए गए हैं, जो कि हवा की क्वालिटी यानी AQI के लेवल पर आधारित हैं.

वीडियो: पंजाब में पराली जलने से दिल्ली-NCR की हवा खराब!

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