आप 'चाय' समझकर जो पी रहे हैं, वो चाय है भी? FSSAI ने परिभाषा दे दी
FSSAI ने चाय की निश्चित परिभाषा दे दी है और कहा है कि जो चाय कैमेलिया साइनेंसिस नाम के पौधे से बनेगी, उसी को कानूनी तौर पर चाय कहा जाएगा. अन्य पौधों की पत्तियों, फूलों, जड़ों से बनने वाले काढ़े को चाय कहना गैरकानूनी होगा.
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FSSAI ने तय कर दिया कि चाय किसको कहेंगे (india today)
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