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बेंगलुरु में बारिश के पानी को रोकने वाला हर अवैध निर्माण गिराया जाएगा, डीके शिवकुमार का बड़ा एलान

हाल में जोरदार बारिश के बाद बेंगलुरु के Manyata Tech Park समेत कई इलाकों में पानी भर गया था. इसके बाद शिवकुमार ने गुरुवार, 29 मई को खुद इन इलाकों का दौरा किया और निरीक्षण के बाद कड़े कदम उठाने की घोषणा की.

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DK Shivakumar Cites Disaster Act to Clear Bengaluru Drains
कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार. (तस्वीर : सोशल मीडिया)
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सौरभ शर्मा
29 मई 2025 (पब्लिश्ड: 12:20 AM IST)
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कर्नाटक के डिप्टी CM और बेंगलुरु विकास मंत्री DK शिवकुमार ने बेंगलुरु में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए अवैध निर्माणों को गिराने का फैसला लिया है. शिवकुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) का हवाला देते हुए बताया कि स्टॉर्मवाटर ड्रेनेज, माने नाले के पानी में रुकावट डालने वाली सभी इमारतों को हटाया जाएगा.

इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक, हाल में जोरदार बारिश के बाद बेंगलुरु के Manyata Tech Park समेत कई इलाकों में पानी भर गया था. इसके बाद शिवकुमार ने गुरुवार, 29 मई को खुद इन इलाकों का दौरा किया और निरीक्षण के बाद कड़े कदम उठाने की घोषणा की.

शिवकुमार ने कहा कि नालों पर बना अवैध निर्माण ही बाढ़ की मुख्य वजह हैं. उन्होंने बताया, “यह एक जरूरी जंक्शन है. यहीं से जलभराव की शुरुआत हुई जो दूसरे इलाकों तक पहुंच गई. कुछ लोगों ने यहां अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिए हैं, वहीं नगरपालिका के कुछ अधिकारी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं.”

हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं है. बल्कि एक स्थायी समाधान निकालना है. उन्होंने जोर देकर कहा, “किसी हाल में पानी का बहाव नहीं रुकना चाहिए. अगर किसी वजह से किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा तो हम उचित मुआवज़ा देंगे. लेकिन रास्ता रोकना अब बर्दाश्त नहीं होगा.”

DK शिवकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस दौरे की जानकारी दी. उन्होंने लिखा,

“हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि नेचुरल वाटर फ्लो को बिना रोके लगातार डेवलेपमेंट का काम जारी रखना. मान्याता टेक पार्क के पास जमींदारों ने बातचीत के बाद सहयोग देने को कहा. यही सहयोग की भावना वास्तविक बदलाव लाती है.”

उन्होंने जमीन के मालिकों से सहयोग करने की अपील भी की. साथ ही बताया कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के चीफ कमिशनर एम. महेश्वर राव को अतिक्रमण हटाने की पूरी छूट दी गई है.

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