दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हुआ, 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश
Delhi 50% WFH Mandatory in offices: आदेश तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है और GRAP स्टेज 3 के तहत पूरे समय जारी रहेगा. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और लोकल बॉडीज को सख्ती से इसका पालन कराने के लिए कहा गया है.

राजधानी दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करना होगा. राजधानी में हवा की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है. वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर गया है और हवा में PM2.5 और PM10 का लेवल सर्दियों के लिए तय मानक से अधिक पहुंच गया है. ऐसे में दिल्ली सरकार ने स्थिति को देखते हुए यह आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधा स्टाफ घर से ही काम करे, ऑफिस न आए. साथ ही कर्मचारियों के वर्किंग ऑवर्स यानी काम के घंटे अलग-अलग करने और ऑफिस आने-जाने के लिए गाड़ियों की आवाजाही में कमी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं.
इन सेवाओं को मिलेगी छूटजरूरी सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है. इनमें हॉस्पिटल, फायर सर्विस, जेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बिजली और पानी की सुविधाएं, सफाई करने वाली संस्थाएं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिट और प्रदूषण कंट्रोल से जुड़ी एजेंसियों को 50% वर्क फ्रॉम होम की लिमिट से छूट मिली है. इसके अलावा बाकी विभागों के सचिवों और प्रमुखों को यह सहूलियत दी गई है कि वह इमरजेंसी या फिर पब्लिक सर्विस के लिए जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा स्टाफ को बुला सकते हैं.
GRAP 3 के तहत लगाई गई पाबंदीदिल्ली के पर्यावरण और वन विभाग ने पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट, 1986 के सेक्शन 5 के तहत यह आदेश जारी किया है. आदेश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों का भी हवाला दिया गया है. 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का नियम पहले GRAP स्टेज 4 में लिस्ट था. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण को लेकर हुई सुनवाई के बाद इसे GRAP स्टेज 3 में शिफ्ट कर दिया गया है.

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आदेश तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है और GRAP स्टेज 3 के तहत पूरे समय जारी रहेगा. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस और स्थानीय निकायों को सख्ती से इसका पालन कराने के लिए कहा गया है. नियम तोड़ने पर अन्य कानूनों के साथ-साथ एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 के सेक्शन 15 और 16 के तहत पेनल्टी लगाई जाएगी.
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