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ललित मोदी का भाई समीर दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, एक्स लिव-इन पार्टनर ने लगाए थे रेप के आरोप

Lalit Modi Brother Samir Modi Arrested: आरोप है कि मोदी ने कथित तौर पर फैशन और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में करियर बनाने का मौके देने के बहाने उससे उससे संपर्क किया. बाद में दिसंबर 2019 में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित अपने घर पर उसके साथ कथित तौर पर जबरदस्ती की.

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19 सितंबर 2025 (पब्लिश्ड: 08:18 AM IST)
Delhi: Samir Modi Brother Of Lalit Modi Arrested From Airport In Rape Case
ललित मोदी (राइट) और समीर मोदी (लेफ्ट).(फोटो- आजतक)
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IPL के पूर्व चेयरमैन और भगौड़े कारोबारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उनकी गिरफ्तारी रेप से जुड़े एक मामले में हुई है. रेप के ये आरोप उनकी पूर्व लिव-इन पार्टनर ने लगाए हैं. महिला ने साल 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर अब जाकर FIR दर्ज हुई है. इसी पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने गुरुवार 18 सितंबर को उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया. 

कब हुई FIR

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला की शिकायत पर 10 सितंबर 2025 को FIR दर्ज की गई थी. मामला साउथ-ईस्ट दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ था. FIR में समीर मोदी के खिलाफ धारा 376 (रेप) और 506 (धमकी देने) के तहत केस दर्ज किया गया था. समीर को एयरपोर्ट से उस वक्त पकड़ा गया जब वह विदेश से लौटे थे और एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे. 

इसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया. यहां पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने मोदी को एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. शुक्रवार, 19 सितंबर को उन्हें फिर से अदालत में पेश किया जाएगा.

किसने दर्ज कराई शिकायत

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि महिला पिछले 7-8 सालों से समीर के साथ कथित तौरपर लिव-इन रिलेशनशिप में थी. दोनों साउथ दिल्ली के एक फेमस जिम में भी जाते थे. महिला कुछ समय से FIR दर्ज कराने की कोशिश कर रही थी. लेकिन हाल ही में उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की. 

महिला के आरोप

10 सितंबर को दर्ज की गई FIR के मुताबिक, महिला ने समीर मोदी पर 2019 से लगातार रेप, धमकी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. मोदी ने कथित तौर पर फैशन और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में करियर बनाने का मौके देने के बहाने उससे संपर्क किया. बाद में दिसंबर 2019 में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित अपने घर पर उसके साथ कथित तौर पर जबरदस्ती की.

पुलिस ने महिला के आरोपों के हवाले से बताया कि उसे शादी के झूठे वादे करके लगातार परेशान किया गया, मारपीट की गई और ब्लैकमेल किया गया, जबकि वह जानती थी कि मोदी पहले से ही शादीशुदा है. महिला ने आगे दावा किया कि अगर उसने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का खुलासा किया तो उसे अपनी जान और परिवार को लगातार धमकियां मिलती रहीं. समीर ने उसे डरा-धमकाकर और झूठे वादे देकर चुप कराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया.

समीर के वकीलों के पक्ष

समीर के वकील ने दावा किया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं. यह मात्र पैसे ऐंठने की कोशिश है. यह कानूनी प्रावधानों के गलत इस्तेमाल और तथ्यों को बिना जांचे जल्दबाजी में की गई गिरफ्तारी का साफ मामला है. उनके वकीलों ने भरोसा जताया कि उन्हें देश की न्यायपालिका और एजेंसियों पर पूरा भरोसा है जो न सिर्फ जांच करेंगी, बल्कि इस मामले का तुरंत निपटारा भी करेंगी.

समीर के वकीलों ने यह भी कहा कि महिला ने 2019 से समीर मोदी के साथ संबंध होने का दावा किया है. 8 और 13 अगस्त को समीर मोदी ने अलग-अलग पुलिस अधिकारियों के सामने महिला की ओर से जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज कराई. इन शिकायतों की पुष्टि उनके बीच वॉट्सऐप चैट से भी हुई, जिसमें महिला ने 50 करोड़ रुपये की मांग की थी.

कौन है समीर मोदी

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, समीर मोदी दिवंगत उद्योगपति के. के. मोदी के सबसे छोटे बेटे और भगौड़े पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी के चचेरे भाई हैं. समीर अक्सर कॉर्पोरेट और पर्सनल विवादों की वजह से खबरों में रहे हैं. 

बीते अगस्त में समीर की अपनी मां बीना मोदी और तंबाकू कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया कंपनी के अन्य डायरेक्टर्स के बीच तीखी बहस हो गई थी. इसके बाद उन्हें कंपनी के बोर्ड से बाहर कर दिया गया था. यहां घरेलू कलह की बात सामने आई थी. इस साल मई में समीर ने आरोप लगाया था कि बोर्ड मीटिंग के दौरान उनकी मां के प्राइवेट बॉडीगार्ड ने उन पर हमला किया. 

समीर ने कॉरपोरेट विवादों से भी जुड़े रहे हैं. गॉडफ्रे फिलिप्स के तीन स्वतंत्र निदेशकों, ललित भसीन, निर्मला बागड़ी और अतुल कुमार गुप्ता ने समीर के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था. आरोप था कि बोर्डरूम झगड़े के दौरान समीर ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया था. लेकिन मई 2025 में इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था.

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