कॉकरोच जनता पार्टी ने 'चलो संसद' मार्च की परमिशन नहीं मांगी थी? दिल्ली पुलिस ने क्या बताया
दिल्ली पुलिस ने कहा कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. कानूनों में हुए बदलावों के बाद BNSS ने CrPC की धारा 144 की जगह ली है. आदेशों के तहत, विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है.
Advertisement

दिल्ली पुलिस ने पूरी राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी है (PHOTO- India Today)
Story Summary
वीडियो: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने प्रोटेस्ट पर कहा?

