रेप से गर्भवती हुई युवती का AIIMS ने नहीं किया अबॉर्शन, अब HC ने अहम आदेश दिया है
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 17 वर्षीय रेप पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. पीड़िता मेडिकल जांच और अबॉर्शन के लिए एम्स गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ पुलिस अधिकारी भी था, इसके बावजूद हॉस्पिटल ने अल्ट्रासाउंड करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने साथ कोई आई कार्ड लेकर नहीं गई थी.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने केस में AIIMS डॉक्टरों के रवैये पर असंतुष्टि जताई है. (India Today)
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