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'बीवी के घरवालों ने 2 करोड़ दहेज दिया, इनकम टैक्स जांच हो', HC पहुंचा पति, पता है कोर्ट ने क्या कहा?

पति ने दावा किया कि उसके ससुराल वालों ने शादी में 2 करोड़ रुपये नकद दिए थे. इसके अलावा शादी में भी भारी खर्च किया गया, जो आयकर नियमों का उल्लंघन हो सकता है. आखिर ऐसा क्या हुआ? जो एक शख्स अपनी पत्नी के घरवालों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गया.

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26 फ़रवरी 2025 (पब्लिश्ड: 11:04 PM IST)
delhi high court husband moves claims in laws gave 2 crore dowry demands income tax probe
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आयकर विभाग पारिवारिक विवादों को हल करने के लिए नहीं बना है. (तस्वीर-इंडिया टुडे)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी और ससुराल के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. व्यक्ति ने कोर्ट से अपनी पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ आयकर विभाग से जांच कराने की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसके ससुराल वालों ने शादी में 2 करोड़ रुपये नकद दिए थे. इसके अलावा शादी में भी भारी खर्च किया गया, जो आयकर नियमों का उल्लंघन हो सकता है. अब कोर्ट ने इस मामले पर कुछ टिप्पणियां करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आयकर विभाग को जांच के लिए निर्देश देने की मांग की थी. उसने कोर्ट को बताया कि उसकी पत्नी के परिवार की आय और पिछले 10 सालों के टैक्स रिकॉर्ड की जांच की जाए. इसके अलावा दहेज में दिए गए 2 करोड़ रुपये के नकद लेन-देन की भी जांच कराई जाए.

हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया. बुधवार, 26 फरवरी को पीठ ने कहा कि यह मामला पति-पत्नी के आपसी विवाद से जुड़ा है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील यह बताने में असमर्थ रहे कि इससे किस मौलिक या कानूनी अधिकार का हनन हुआ है. इस दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आयकर विभाग ऐसे पारिवारिक विवादों को हल करने के लिए नहीं बना है. यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग जैसा है.

पीठ ने यह भी कहा कि बिना ठोस आधार के जांच की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ता यह बताने में असफल रहे कि उन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किस प्रावधान के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई थी. इसी तर्क को देते हुए कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया. 

बता दें कि साल 2022 में शादी के बाद पति-पत्नी के रिश्ते बिगड़ गए थे. इसके बाद पत्नी ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके जवाब में पति ने भी आयकर विभाग में शिकायत देकर ससुराल वालों की आय की जांच कराने की मांग की. जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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