दिल्ली के कनॉट प्लेस में डिलीवरी एजेंट्स ने युवक को बेहरमी से मारा, मौत हो गई
राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास उनकी कुछ डिलीवरी राइडर्स के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि तीन लोगों ने शिवम पर हमला कर दिया. शिवम की मौत हो गई.

दिल्ली के कनॉट प्लेस में कुछ फूड डिलीवरी एजेंट्स ने एक युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 36 साल के बिजनेसमैन शिवम गुप्ता के तौर पर हुई है. 2 जनवरी की देर रात वह दोस्तों के साथ पार्टी करे लौट रहे थे तभी मामूली विवाद को लेकर फूड डिलीवरी राइडर्स ने कथित तौर पर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी. हमले में गंभीर रूप से घायल शिवम का करीब दो हफ्तों के बाद अस्पताल में निधन हो गया. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है.
पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने वाले शिवम गुप्ता 2 जनवरी की शाम एक दोस्त की पार्टी में शामिल होने कनॉट प्लेस गए थे. पार्टी से लौटते वक्त राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास उनकी कुछ डिलीवरी राइडर्स के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि तीन लोगों ने मिलकर शिवम पर हमला कर दिया. हमलावरों ने अपने हेलमेट से शिवम पर ताबड़तोड़ वार किए और उन्हें लहूलुहान हालत में फुटपाथ पर छोड़कर फरार हो गए.
3 जनवरी को तड़के करीब 1.30 बजे दिल्ली पुलिस को PCR कॉल मिली कि सड़क पर एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा है. पुलिस ने शिवम को तुरंत लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने बताया कि उनके सिर में गंभीर चोटों के चलते 'हेमेटोमा' (खून की नस क्षतिग्रस्त होना) डायग्नोज हुआ है. हालत इतनी नाजुक थी कि वह बयान देने की स्थिति में नहीं थे.
शिवम गुप्ता के पिता अनिल कांत गुप्ता ने बताया कि उनका बेटा 2 जनवरी को पार्टी में गया था. लेकिन रात में वापस नहीं लौटा. कई बार फोन करने पर भी संपर्क नहीं हुआ. फिर पुलिस का फोन आया कि बेटा अस्पताल में भर्ती है. डॉक्टरों की सलाह पर शिवम को 4 जनवरी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया. 5 जनवरी को उनका ऑपरेशन हुआ. शिवम के पिता ने आगे बताया,
डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि चोटें जानलेवा हैं. ऑपरेशन के बाद 36 से 72 घंटे बेहद अहम हैं. कुछ वक्त के लिए उम्मीद जगी थी. वह डॉक्टरों की आवाज पर प्रतिक्रिया भी दे रहा था. लेकिन 19 जनवरी को वह हमें छोड़ कर चला गया.
पुलिस ने घटनास्थल से खून से सने सामान जब्त किए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर रही है. शुरुआती जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 110 (गैर इरादतन हत्या) और 3 (5) (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की भूमिका की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे और भी धाराएं जोड़ी जा सकती है.
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