क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा खर्च, OTP आना बंद... 1 दिसंबर से बहुत कुछ बदल गया है
1 दिसंबर 2024 से देश में कई अहम नियमों में बदलाव हो चुके हैं. इसमें Credit Card के नियम, मोबाइल OTP समेत LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव शामिल हैं. आइए जानते हैं 1 दिसंबर से क्या-क्या बदल चुका है?
नवंबर का महीना बीत चुका है. दिसंबर की आमद हो चुकी है. शरद की शीत के साथ हरसिंगार की छटा अपने शबाब पर है. साथ ही सामने हैं कुछ बदलाव, जिनका वास्ता सीधे आपके बटुए से है. दिसंबर की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर के दामों से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियम (December Rules Change) और OTP से जुड़े ट्राई के नए नियम समेत कई बदलाव हो चुके हैं.
क्रेडिट कार्ड के नियम बदले1 दिसंबर से यस बैंक फ्लाइट और होटल के लिए रिडीम किए जा सकने वाले रिवॉर्ड पॉइंट की संख्या सीमित कर चुका है. वहीं HDFC बैंक ने अपने रेगुलर क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए लाउंज एक्सेस नियमों भी बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक, एक दिसंबर से लाउंज एक्सेस के लिए यूजर्स को प्रत्येक तिमाही में एक लाख रुपये खर्च करने होंगे. इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक ने भी अलग-अलग यूजर्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट नियमों और क्रेडिट कार्ड चार्ज में बदलाव किया है.
देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को फिर बड़ा झटका दिया है. SBI कार्ड की वेबसाइट के मुताबिक, 1 दिसंबर 2024 से उसके की क्रेडिट कार्ड्स डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म/ मर्चेंट से संबंधित ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देंगे.
17 दिनों तक रहेगी बैंकों में छुट्टीभारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर के लिए बैंक हॉलिडे लिस्ट जारी कर दी है. इसके मुताबिक, दिसंबर में कुल 17 दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी. ऐसे में बेहतर होगा कि दिसंबर में बैंक जाने से पहले आप बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें.
LPG सिलेंडर के दाम बढ़ गए!हर महीने की एक तारीख को आमतौर पर एलपीजी की कीमतों में बदलाव होता है. कमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर रसाई गैस तक की कीमतों में बदलाव किया जाता है. ऐसे में इस बार भी एलपीजी के दामों में बदलाव की बात हो रही है. अक्टूबर महीने में गैस कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 48 रुपये की बढ़ोतरी की थी. जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया था.
बंद हो गया ओटीपी आना?संदिग्ध ओटीपी के चलते अक्सर लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते है. और इन मामलों में स्कैमर्स को ट्रेस करना काफी मुश्किल होता है. इसलिए स्कैम और फिशिंग पर रोक लगाने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों से मैसेज ट्रेसेबिलिटी देने को कहा है. इसका मतलब है कि टेलीकॉम कंपनियों को यह पता लगाने की व्यवस्था करनी होगी कि कोई भी मैसेज कहां से जेनरेट हुआ है. अगर कंपनियां इस नियम का पालन नहीं कर पातीं, तो यूजर्स को ओटीपी मिलना बंद हो सकता है. या इसमें देरी हो सकती है. पहले नए ट्रेसेबिलिटी नियम 1 नवंबर 2024 से ही लागू होने थे. लेकिन फिर इसकी समय सीमा बढ़ाकर 1 दिसंबर 2024 कर दी गई थी.
वीडियो: एसबीआई ने ATM यूजर्स के लिए फेस्टिव सीजन में एक बड़ा ऐलान किया