कीमत 4.26 करोड़, प्योरिटी 24 कैरेट, फ्लाइट में पता है कहां छिपाकर ला रहे थे गोल्ड के बिस्कुट?
पाउच की जांच करने पर अधिकारियों को एकदम खरा सोना मिला. बरामद किया हुआ सोना 999 प्योरिटी यानी 24 कैरेट का था. ये सोना विदेशी मूल के सोने के 24 बिस्किटों के रूप में था. इस सोने वजन किया गया को ये 2,799.3 ग्राम निकला.

अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने 4.26 करोड़ रुपये का सोना जब्त किया है. ये सोना इंडिगो एयरलाइंस की दुबई से अहमदाबाद आ रही फ्लाइट में रखे एक स्पीकर बॉक्स में छुपाया गया था. कस्टम विभाग के अधिकारी इंडिगो की फ्लाइट 6E-1478 की तलाशी ले रहे थे. इस दौरान उन्होंने एयरक्राफ्ट इंजीनियरों की मदद से प्लेन के अगले हिस्से के टॉयलेट में स्पीकर बॉक्स के अंदर दो पाउच बरामद किए. ये पाउच काले प्लास्टिक टेप में लिपटे हुए थे.
पाउच की जांच करने पर अधिकारियों को एकदम खरा सोना मिला. यह 999 प्योरिटी यानी 24 कैरेट का सोना था, जो विदेशी मूल के सोने के 24 बिस्किटों के रूप में था. इस सोने वजन किया गया तो ये 2799.3 ग्राम का निकला. लोकल मार्केट में इसकी कीमत लगभग 4.27 करोड़ रुपये है.
सोना किसने रखा?कस्टम अधिकारियों ने इंडिया टुडे को बताया कि जिस तरह से सोना छिपाया गया था, उससे पता चलता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने कस्टम एक्ट- 1962 का उल्लंघन करते हुए इसे भारत में तस्करी करने के इरादे से छिपाया था. चूंकि इस कनसाइनमेंट पर अपना दावा करने के लिए कोई यात्री या क्रू मेंबर आगे नहीं आया, इसलिए कस्टम एक्ट के प्रावधानों के तहत सोने को 'लावारिस' मानकर जब्त कर लिया गया है. मामले की आगे जांच चल रही है.
बीते कुछ हफ्तों में कस्टम की ओर से ये दूसरी बड़ी जब्ती है. कुछ हफ्ते पहले ही एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने दुबई से आ रहे दो यात्रियों को रोका. उनके पास विदेशी मूल की 1.13 लाख से अधिक सिगरेट जब्त की गई थीं. एमिरेट्स की फ्लाइट से आए इन यात्रियों को अराइवल हॉल में रोका गया था. उनके सामान की एक्स-रे इमेज आने के बाद उन्हेें जांच के लिए चिह्नित किया गया था. अधिकारियों ने बताया था कि जब सामान की बारीकी से जांच की गई तो कस्टम को छिपाकर रखी गई सिगरेट्स मिलीं.
जब्त किए गए सामान में 'मोंड' (Mond) ब्रांड की 56,000 सिगरेट वाली 280 डिब्बियां और 'गुडांग गरम' (Gudang Garam) ब्रांड की 57,200 सिगरेट वाली 286 डिब्बियां शामिल थीं. यह खेप कस्टम्स एक्ट, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त की गई थीं.
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