बेंगलुरु भगदड़: CM सिद्दारमैया ने पुलिस कमिश्नर, ACP, DCP सबको सस्पेंड किया, स्टेडियम इंचार्ज भी नप गए
Bengaluru Stampede: CM Siddaramaiah ने बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ACP, सेंट्रल डिवीजन DCP, क्रिकेट स्टेडियम इंचार्ज, एडिशनल पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया है. दिया है. चिन्नास्वामी स्टेडियम के इंचार्ज को भी सस्पेंड किया गया है.

बेंगलुरु में हुई जानलेवा भगदड़ के बाद 5 जून को पुलिस के खिलाफ सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर और कई टॉप पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. बुधवार को हुई इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 37 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. यह घटना एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की IPL जीत के बाद एक समारोह का आयोजन किया गया था.
दरअसल, बुधवार, 4 जून को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) ने RCB के खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए एक स्पेशल इवेंट आयोजित किया था. इस दौरान स्टेडियम के बाहर अचानक भगदड़ मच गई.
सीएम सिद्दारमैया की कार्रवाई
इस घटना के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने विधानसभा कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इंडिया टुडे से जुड़े नागार्जुन की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.
सस्पेंड किए गए अधिकारी
सीएम सिद्दारमैया ने कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर, CPI, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ACP, सेंट्रल डिवीजन DCP, क्रिकेट स्टेडियम इंचार्ज, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
जिम्मेदारों के खिलाफ FIR
बेंगलुरु की कब्बन पार्क पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है. इसमें RCB, DNA नेटवर्क्स, KSCA और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
FIR में धारा 105 (गैरइरादतन हत्या), धारा 125(12) (दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने वाले काम), धारा 142 (गैरकानूनी सभा), धारा 121 (अपराध के लिए उकसाना) और धारा 190 (एक मकसद के लिए गैरकानूनी सभा के सदस्यों का अपराध में शामिल होना) जैसे आरोप लगाए गए हैं.
सीएम सिद्दारमैया ने साफ कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. RCB, DNA इवेंट कंपनी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं.
जांच के लिए बनाई गई वन-मैन कमेटी
मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने इस मामले की जांच कर्नाटक के CID (क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) को सौंप दी है. जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने एक वन-मैन कमेटी बनाई है. ये कमेटी जस्टिस माइकल डी'कुन्हा की अध्यक्षता में काम करेगी. जस्टिस माइकल डी'कुन्हा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं.
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