'इंटरनेट बच्चों का मौलिक अधिकार, रोक नहीं लगा सकते', सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ा है. बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण से बचाने के लिए कोर्ट ने नेशनल हैश और URL डेटाबेस, कंटेंट हटाने की समयसीमा और स्कूलों में डिजिटल सेफ्टी एजुकेशन जैसे कदमों के निर्देश दिए हैं.
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कोर्ट ने सोशल मीडिया पर बैन की जगह बैहतर रेगुलेशन की बात कही है (COURTSEY- ITG)
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वीडियो: CJP प्रदर्शन पर इंटरनेट बंद करने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से माफी क्यों मांगी?


