'पति को काला या मोटा कहना क्रूरता नहीं', हाईकोर्ट ने खारिज की तलाक की याचिका
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी का पति को काला, सांवला या मोटा कहना अपने आप में तलाक देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है. कोर्ट ने पति के क्रूरता और पत्नी के छोड़कर जाने के आरोपों को भी ठोस सबूत नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं किया और स्त्रीधन लौटाने के फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.
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तलाक की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी. (Courtesy: India today)
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