'पेनिट्रेशन बिना इजैकुलेशन रेप नहीं...', HC ने ये कहकर दोषी की सजा घटा दी
Chhattisgarh High Court: सरकारी वकील ने बताया कि अपीलकर्ता ने 2004 में पीड़िता का हाथ पकड़ा. उसे जबरदस्ती अपने घर ले गया, जहां उसने उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए.
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रेप के दावे पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला. (Chhattisgarh High Court)
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वीडियो: बरेली के DM और SSP को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों भेजा अवमानना नोटिस?

