क्रिमिनल जस्टिस! गैंगरेप-मर्डर केस में बॉयफ्रेंड को उम्रकैद की सजा हुई, 6 साल बाद HC में केस पलट गया
तीनों लोगों को बरी करते हुए, Bombay High Court ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन अपराध के मकसद और उस समय की परिस्थितियों की कड़ी को साबित करने में नाकाम रहा. हाईकोर्ट ने जांच को लेकर कहा कि ये कहीं से भी अपराध का मकसद साबित नहीं कर पा रही.
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैंगरेप और मर्डर के तीन दोषियों को बरी कर दिया है (PHOTO-Wikipedia)
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