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UP: कंधे पर राइफल, नशे में धुत सिपाही बीच सड़क पर गिरा, VIDEO देख लीजिए

Video of Bijnor Drunk Policeman: सिपाही की ड्यूटी थी, कैदियों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाना. सिपाही ने ड्यूटी के दौरान शराब पी ली. पुलिस लाइन से मिली राइफल लेकर वो नशे में ही मोटरसाइकिल चलाने लगा.

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UP Police Viral Video
सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
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रवि सुमन
19 अप्रैल 2025 (Published: 04:32 PM IST) कॉमेंट्स
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उत्तर प्रदेश के बिजनौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Bijnor Drunk Policeman) है. इसमें दिखता है कि एक पुलिसवाला अपनी बाइक के पास गिर गया है. उसने वर्दी पहनी है और उसके पास एक राइफल भी है. सिपाही बार-बार खड़े होने की कोशिश करता है. लेकिन हर बार लड़खड़ा कर गिर जाता है.

एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी उसकी मदद करने आता है. इस पूरी घटना को किसी ने अपने मोबाईल पर रिकॉर्ड कर लिया. मामला वायरल हुआ तो यूपी पुलिस को लेकर गंभीर सवाल उठे. फिर जांच पड़ताल हुई तो पूरा मामला पता चला. पहले वीडियो देखिए-

ड्यूटी के दौरान पी ली शराब

हुआ यूं कि सिपाही आशीष की ड्यूटी थी, कैदियों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाना था. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, सिपाही ने ड्यूटी के दौरान शराब पी ली. पुलिस लाइन से मिली राइफल लेकर वो नशे में ही मोटरसाइकिल चलाने लगा. 

जजी चौराहे के पास पहुंचने पर उसका संतुलन बिगड़ गया. वो बीच सड़क पर गिर गया. इस दौरान वो अपनी राइफल भी नहीं संभाल पा रहा था. ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने उसे संभाला. राइफल और उसके मोबाइल को अपने कब्जे में लिया और उसे पास के पुलिस बूथ तक ले गया.

एसपी ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया

घटना की जानकारी के बाद रिजर्व इंस्पेक्टर (RI) देवेंद्र सिकरवार ने मामले की जांच की. यूपी पुलिस के सिपाही को पुलिस लाइन लाया गया. वहां उसकी मेडिकल जांच कराई गई. जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई कि उसने शराब पी थी. 

RI ने अपनी रिपोर्ट एसपी अभिषेक झा को सौंपी. इसके आधार पर एसपी ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया. उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.

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दो से तीन साल की जेल का प्रावधान

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत, नशे की हालत में गाड़ी चलाना अपराध है. कानून के अनुसार, पहली बार में इस अपराध के लिए छह महीने तक की जेल की सजा दी सकती है. या दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. या एक साथ दोनों ही सजाएं दी जा सकती हैं.

यदि कोई दूसरी बार या उसके बाद भी यही अपराध तीन साल के भीतर करता है, तो उसे दो साल तक की कैद और/या तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी जा सकती है. 

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