NALSAR यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट्स की प्रैक्टिस पर लगी रोक हटी, CJI का विरोध करने पर लगा था बैन
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अपना आदेश वापस ले लिया है, जिसमें NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स को वकील के तौर पर एनरोल होने से रोका गया था. BCI की ओर से आए नए आदेश के मुताबिक, मामले की जांच पूरी होने तक छात्रों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा.
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बार काउंसिल ने CJI को बुलाने का विरोध करने के मामले में यूटर्न लिया है. (इंडिया टुडे)
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