ट्रेन की लेटलतीफी का भाव पता चल गया! छात्रा की परीक्षा छूटी थी, अब रेलवे देगा 9.10 लाख रुपये
छात्रा के पिता एडवोकेट रवि प्रताप सिंह ने कहा कि ट्रेन के लेट होने पर अगर किसी का नुकसान होता है, तो उन्हें कोर्ट का रुख करना चाहिए. आदेश के मुताबिक, अगर रेलवे ने छात्रा को समय पर 9.10 लाख रुपये नहीं दिए, तो पूरी रकम पर 12 फीसदी ब्याज अलग से देना होगा.
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रेलवे पर 9.10 लाख रुपये का जुर्माना लगा. (ITG)
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