बैंक ने खो दिए प्रॉपर्टी के पेपर, हाईकोर्ट का आदेश- 'हर दिन 5 हजार का मुआवजा दो'
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक प्राइवेट फर्म के डॉक्यूमेंट्स गिरवी रखे थे. फर्म ने इसके आधार पर बैंक से लोन लिया था. फर्म ने धीरे-धीरे बैंक का लोन चुकता कर दिया. लेकिन बैंक ने यहां लापरवाही कर दी. उसने फर्म के ओरिजिनल डॉक्यूिमेंट्स खो दिए, जिसके चलते कोर्ट ने उनको प्रतिदिन फर्म को 5 हजार रुपये मुआवजा के तौर पर देने को कहा है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी के पेपर्स खोने पर SBI पर कड़ा जुर्माना लगाया है. (इंडिया टुडे)
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