'धर्म बदलकर आप SC-ST केस नहीं कर सकते... ' हाईकोर्ट ने पादरी की FIR रिजेक्ट कर दी
आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया कि धर्मांतरण के बाद पिछला धर्म और उस धर्म की जाति का दर्जा खत्म हो जाता है. एक पादरी से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने ये फैसला दिया है. लेकिन ये मामला था क्या?
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कोर्ट ने कहा कि धर्म बदलने के बाद कोई अनुसूचित जाति का लाभ नहीं ले सकता
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