The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • India
  • Andhra Pradesh High Court said Sc facilities and protection cannot be availed on changing religion

'धर्म बदलकर आप SC-ST केस नहीं कर सकते... ' हाईकोर्ट ने पादरी की FIR रिजेक्ट कर दी

आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया कि धर्मांतरण के बाद पिछला धर्म और उस धर्म की जाति का दर्जा खत्म हो जाता है. एक पादरी से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने ये फैसला दिया है. लेकिन ये मामला था क्या?

Advertisement
pic
2 मई 2025 (अपडेटेड: 2 मई 2025, 02:54 PM IST)
Andhra HC
कोर्ट ने कहा कि धर्म बदलने के बाद कोई अनुसूचित जाति का लाभ नहीं ले सकता

Story Summary

वीडियो: क्या एक बार फिर भारतीय लेखिका को मिलेगा International Booker Prize?

Advertisement

Advertisement

()

Advertisement