तीन घंटे पहले रद्द की फ्लाइट, कोर्ट के 'हंटर' से एयरलाइन को भरने पड़े 16 लाख
2 जून 2022 को हैदराबाद से मैसूर जाने वाली फ्लाइट अचानक रद्द होने से 33 यात्रियों की यात्रा बिगड़ गई थी. होटल और कैब की नॉन-रिफंडेबल बुकिंग के कारण परिवार को 2.70 लाख का नुकसान हुआ. उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइन को मुआवजा देने का आदेश दिया था. आदेश का पालन नहीं होने पर अधिकारियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुए.
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अलायंस एयर ने यात्रियों को 16 लाख मुआवजा दिया (COURTSEY- Alliance Air)
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