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ट्रांसफर के बाद भी सरकारी बंगले से मोह नहीं छूटा, अब अफसर को देने होंगे 7.69 लाख

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में इनकम टैक्स के एक पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर से 7.69 लाख रुपये की किराया वसूली बरकरार रखी है. ट्रांसफर के बाद भी उन्होंने चार साल से ज्यादा समय तक लखनऊ का सरकारी आवास नहीं छोड़ा. कोर्ट ने उन्हें निर्देशों का पालन न करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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26 अक्तूबर 2026 (अपडेटेड: 26 अक्तूबर 2026, 03:19 PM IST)
Allahabad High Court
सरकारी बंगला खाली नहीं करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफसर से लाखों वसूलने का आदेश बरकरार रखा (Courtesy- ITG)

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