ट्रांसफर के बाद भी सरकारी बंगले से मोह नहीं छूटा, अब अफसर को देने होंगे 7.69 लाख
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में इनकम टैक्स के एक पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर से 7.69 लाख रुपये की किराया वसूली बरकरार रखी है. ट्रांसफर के बाद भी उन्होंने चार साल से ज्यादा समय तक लखनऊ का सरकारी आवास नहीं छोड़ा. कोर्ट ने उन्हें निर्देशों का पालन न करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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सरकारी बंगला खाली नहीं करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफसर से लाखों वसूलने का आदेश बरकरार रखा (Courtesy- ITG)
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