शादी लीगल नहीं, तब भी पति देगा गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने सारे वहम दूर कर दिए
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमान्य करार दी गई शादी में महिलाओं को मिलने वाले भत्ते को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी महिला को पति की पहली शादी की जानकारी नहीं है और उसकी शादी अवैध है, तब भी पति को भत्ता देना होगा.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते पर बड़ा फैसला सुनाया है. (फोटो-इंडिया टुडे)
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वीडियो: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Forensic Lab की रिपोर्ट्स पर क्या कहा?

