POCSO कानून पर HC का बड़ा बयान, 'किशोरों के रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाने के लिए नहीं'
Allahabad High Court ने 16 साल से उम्र की लड़की के साथ रेप के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है. हाई कोर्ट ने बेल ऑर्डर में कहा कि POCSO Act का मकसद नाबालिगों को यौन उत्पीड़न से बचाना है. जानिए कोर्ट ने किस आधार पर आरोपी को जमानत दी.
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वीडियो: महिला अफसरों ने जवाबी कार्रवाई को लेकर क्या बताया?