यूपी पुलिस का SI शख्स को जबरन उठाकर ले गया, अब सैलरी से मुआवजा देना पड़ सकता है
UP illegal detention compensation: इलाहबाद हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को 25 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. आरोप है कि शख्स को एक पुलिस अधिकारी ने गैर-कानूनी तरीके से 24 घंटे तक हिरासत में रखा था. कोर्ट ने माना कि अधिकारी ने याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत आजादी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया था.
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आरोप है कि पुलिस अधिकारी याचिकाकर्ता को घर से लूंगी और कुर्ता में उठा ले गया था. (फोटो-Pexels)
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