मां दूसरी शादी करे तो क्या नाबालिग बच्चे को मेंटेनेंस मिलेगा? कोर्ट ने जवाब दे दिया
Allahabad HC News: Allahabad High Court ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र किया, जिनमें कहा गया है कि मेंटेनेंस कानून पैसे की तंगी से बचाने के लिए बने हैं. कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी करने या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से एक महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का हक खो सकती है.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बच्चे के मेंटेनेंस पर अहम फैसला सुनाया. (ITG)
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