पति की सैलरी का 25 फीसदी भत्ता देना जरूरी नहीं... HC ने मेंटेनेंस रकम की हद मिटा दी
Allahabad High Court ने कहा कि सिर्फ तलाक का आदेश देने से कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी को गुजारा-भत्ता देने से महरूम नहीं किया जा सकता, बशर्ते वह अपना गुजारा नहीं कर सकती और उसने दूसरी शादी नहीं की है या एडल्टरी में नहीं रह रही हो.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी के गुजारा-भत्ते पर अहम फैसला दिया. (ITG)
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वीडियो: पत्नी का पैकेज 11 लाख, तब भी मिलेगा गुजारा भत्ता, हाई कोर्ट ने क्या कहा?

