‘गुंडा ऐक्ट को परेशान करने का हथियार मत बनाइए’, यूपी सरकार को हाईकोर्ट की नसीहत
गोंडा के एक मामले में हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट और डिविजनल कमिश्नर के आदेश रद्द कर दिए. कोर्ट ने कहा कि बरी हो चुके मामले और बिना मुकदमे वाली बीट रिपोर्ट के आधार पर किसी को ‘गुंडा’ घोषित नहीं किया जा सकता.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुंडा एक्ट पर टिप्पणी की है (PHOTO- High Court)
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वीडियो: अब देवरिया के एसपी आईपीएस अभिजीत शंकर को इलाहबाद हाईकोर्ट की फटकार

