बेटी को साथ रखने के लिए मां HC पहुंची, जज ने साफ कहा- 'बालिग है, मजबूर नहीं कर सकते'
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक 'हेबियस कॉर्पस' याचिका को खारिज कर दिया. उन्होंने ये भी कहा कि माता-पिता अपनी बालिग बेटी को उनकी मर्जी के खिलाफ अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते.
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इलाहबाद हाईकोर्ट ने मां की याचिका को खारिज कर दिया है. (Courtesy-इंडिया टुडे)
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