'धर्मांतरण विरोधी कानून अंतरधार्मिक विवाह या लिव इन पर रोक नहीं लगाता', HC का अहम बयान
Allahabad High Court ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का धर्मांतरण विरोधी कानून अंतर धार्मिक विवाह और लिव इन रिलेशनशिप पर प्रतिबंध नहीं लगाता है. अदालत ने कहा कि जो व्यक्ति बालिग हो चुका है उसे साथी चुनने से वंचित नहीं किया जा सकता. ऐसा करना बालिगों के अधिकारों पर अंकुश लगाना होगा.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक शादी और लिव इन को लेकर बड़ा फैसला किया है. (इंडिया टुडे)
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वीडियो: बहू के खिलाफ सास भी दर्ज करा सकती है घरेलू हिंसा का केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?

