IAF विंग कमांडर का खून से सना वीडियो वायरल, युवकों पर लगाया मारपीट का आरोप
Bengaluru में भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर शिलादित्य बोस के साथ बदसलूकी की गई. घटना उस वक्त हुई जब वे परिवार के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट जा रहे थे. तभी बीच रास्ते में उन्हें रोड रेज का सामना करना पड़ा.

भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने बेंगलुरु में अपने साथ मारपीट होने का आरोप लगाया है. मामला रोड रेज का बताया जा रहा है. विंग कमांडर शिलादित्य बोस का आरोप है कि जब वे अपनी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता दत्ता के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की. इससे IAF अधिकारी के चेहरे और माथे पर चोट लगी और खून निकलने लगा. विंग कमांडर ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्टाग्राम पर @caimanemo333 अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. इसमें विंग कमांडर बोस ने बताया कि वे अपनी पत्नी मधुमिता के साथ CV रमन नगर में DRDO कॉलोनी से एयरपोर्ट जा रहे थे. उन्होंने बताया,
विंग कमांडर ने बताया कि वे वहां खड़ा होकर चिल्ला रहा थे. आगे कहा,
शिलादित्य ने हैरानी जताई कि घटनास्थल पर उन्हें गालियां देने और लोग आ गए. उन्होंने लिखा, “उस शख्स ने पत्थर उठाया और मेरी कार पर मारने की कोशिश की, जो मेरे सिर पर लगा. यह मेरी हालत है…. कर्नाटक अब ऐसा बन गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा. भगवान बचाए. भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं पलटवार ना करूं. कल अगर कानून मेरा साथ नहीं देता है, तो मैं पलटवार करूंगा.”
एयरफोर्स अधिकारी ने यह सब कार से वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहा है. इसके अलावा उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वहीं, बेंगलुरु सिटी पुलिस ने बताया कि उनकी शिकायत को बायप्पनहल्ली पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है. DCP ईस्ट ने कहा कि विंग कमांडर की शिकायत मिल गई है, और जांच जारी है.
इस मामले में पीड़ित विंग कमांडर की पत्नी ने बेंगलुरु पुलिस को शिकायत दी हैं. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की धाराओं- 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना),116(h) (जीवन को खतरने डालने वाली चोट पहुंचाना), 117(1) (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना), 118(1) (खतरनाक हथियार/चीज से चोट पहुंचाना), 126(2) (जानबूझकर किसी को रोकना),3(5) (सामूहिक अपराध),324 (जानबूझकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना),351 (आपराधिक धमकी) और 352 (अपमान करना) के तहत FIR दर्ज की. इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
वीडियो: Karnataka के पूर्व DGP अपने घर पर मृत मिले, बेंगलुरु पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

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